हनुमानगढ़। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्ड में छूटे हुए सदस्यों के नाम जोड़ने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिला रसद अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। जारी निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों के राशन कार्ड में यदि किसी सदस्य का नाम जुड़ने से रह गया है तो परिवार का कोई भी सदस्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। संबंधित परिवार के शेष सदस्यों के नाम जनआधार आईडी के माध्यम से जोड़े जाएंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि जुड़ने वाले सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो उसकी एलपीजी आईडी का विवरण भी दर्ज किया जा सकता है। जिला रसद अधिकारी, विकास अधिकारी अथवा अधिशासी अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात सदस्य का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा। साथ ही, नाम जुड़ने के 90 दिनों के भीतर संबंधित सदस्य का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। चूंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए एनएफएसए लाभार्थियों को अनावश्यक रूप से ई-मित्र केन्द्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ प्रवर्तन स्टाफ को इस प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित करें तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि पात्र परिवारों को योजना का पूरा लाभ मिल सके।
