हनुमानगढ़। खाद्य सामग्री का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के लिए फूड लाइसेंस एवं फोस्कोस पोर्टल पर पंजीकरण अब केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि कानूनी अनिवार्यता है। बिना लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के खाद्य सामग्री का विक्रय गैरकानूनी है, जिस पर जुर्माना एवं सजा का प्रावधान है। जिले के खाद्य कारोबारियों को राहत देने और प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शुक्रवार, 30 जनवरी को खण्ड पीलीबंगा में शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि पीलीबंगा के व्यापार मंडल भवन में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें व्यापारियों को मौके पर ही फूड लाइसेंस एवं फूड रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे। शिविर में किरयाना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, केटरिंग, फास्ट फूड, चाट-पकौड़ी, फल-सब्जी, ठेला एवं स्टॉल संचालक आवेदन कर मौके पर ही लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम-विनियम 2011 की जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फूड रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड व पैन कार्ड की फोटोकॉपी तथा एक पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक है, जबकि फूड लाइसेंस के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज अनिवार्य होंगे। शिविरों के पश्चात बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
