हनुमानगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर जंक्शन थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्वयं को वरिष्ठ नागरिक दर्शाने तथा न्यायालय में कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। परिवादिया मंजू (45) पुत्री महावीर निवासी पारीक कॉलोनी, टाउन ने न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासे में आरोप लगाया कि उसके पति जगदीश पुत्र सुरजाराम निवासी रोड़ांवाली ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत अपने पुत्रों के खिलाफ दायर प्रकरण में स्वयं को 62 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बताया, जबकि उसकी वास्तविक आयु इससे कम है। परिवाद में बताया गया कि मंजू और जगदीश का विवाह वर्ष 2001 में हुआ था। विवाह के बाद दहेज प्रताड़ना को लेकर दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और वर्ष 2005 में दर्ज दहेज प्रताड़ना मामले में जगदीश को न्यायालय की ओर से दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा भरण-पोषण संबंधी प्रकरण भी लंबे समय तक न्यायालय में चलता रहा। मंजू ने आरोप लगाया कि जगदीश ने वर्ष 2024-25 में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में अपनी जन्मतिथि 4 जुलाई 1963 दर्ज करवाकर संशोधन कराया और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर स्वयं को वरिष्ठ नागरिक बताकर न्यायालय में प्रस्तुत किया। जबकि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोड़ांवाली के अभिलेखों तथा पुरानी मतदाता सूचियों में उसकी जन्मतिथि 4 जुलाई 1969 अंकित है। परिवादिया के अनुसार इस प्रकार आरोपी ने कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उनका उपयोग किया। न्यायालय से प्राप्त परिवाद पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच एसआई चुकां को सौंपी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
