हनुमानगढ़। ट्रैक्टर खरीद के नाम पर धोखाधड़ी और धमकी देने का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पल्लू पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, परिवादी भानीराम (35) पुत्र पालाराम निवासी वार्ड 6, गांव पूरबसर तहसील पल्लू ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतसर में इस्तगासा प्रस्तुत किया। परिवादी के अनुसार उसके नाम पर जॉन डियर 5050 डीवी 7 ट्रैक्टर नम्बर आरजे 22 आरबी 4149 फाइनेंस पर था, जिसे वह बेचना चाहता था। इसी दौरान आरोपी रामप्रताप पुत्र रामेश्वर लाल जाट निवासी सिंगरासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने ट्रैक्टर खरीदने की इच्छा जताई। दोनों पक्षों के बीच 5 लाख 68 हजार रुपए में सौदा तय हुआ। आरोपी ने 20 हजार रुपए अग्रिम दिए और शेष राशि किश्तों में फाइनेंस कंपनी में जमा कराने का समझौता हुआ। इसके लिए 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी इकरारनामा भी तैयार किया गया। परिवादी का आरोप है कि आरोपी ट्रैक्टर लेकर चला गया, लेकिन उसने न तो फाइनेंस की किश्तें जमा करवाईं और न ही वाहन अपने नाम करवाया। जब परिवादी ने किश्त जमा कराने को कहा, तो आरोपी ने गाली-गलौच करते हुए साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने कथित रूप से धमकी दी कि वह ट्रैक्टर को आगे बेच चुका है और अब न तो किश्त देगा और न ही वाहन लौटाएगा। साथ ही झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक राजपाल को सौंपी गई है।
