हनुमानगढ़। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने राज्यभर में वाहनों में किए गए अवैध परिवर्तन, नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट, अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म तथा वाहनों पर लिखे जाने वाले अनाधिकृत शब्दों और चिन्हों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से जारी आदेश में सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों, जिला परिवहन अधिकारियों एवं प्रवर्तन अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों के विपरीत वाहन की संरचना में बदलाव, रंग परिवर्तन, अनाधिकृत लेखन, फर्जी या अपठनीय नम्बर प्लेट, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न, हूटर, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट और लाल-नीली बत्ती लगाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा है कि ऐसे वाहनों का उपयोग कई बार अवैध गतिविधियों और अपराधों में भी किया जाता है, जिससे सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इनके विरुद्ध सख्त प्रवर्तन अभियान आवश्यक है। आदेश में वाहन स्वामियों को स्वेच्छा से अनियमितताएं दूर करने का मौका दिया गया है। इस दौरान व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद उल्लंघन पाए जाने पर चालान, वाहन जब्ती, पंजीयन निलंबन तथा चालक लाइसेंस को अयोग्य घोषित करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। परिवहन विभाग ने सभी अधिकारियों को अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि अभियान के दौरान लापरवाही पाए जाने पर संबंधित प्रवर्तन अधिकारी या कार्मिक की जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग के अनुसार सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और मोटर वाहन नियमों की प्रभावी पालना के लिए इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा।
