हनुमानगढ़। ट्रोला चोरी के एक पुराने मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने पर अब अदालत के आदेश से मामला दर्ज किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीबंगा के निर्देश पर गोलूवाला पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार दुलपुरा चक धर्मसिंहवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर निवासी मनेश कुमार (38) पुत्र दशरथ बिश्नोई ने न्यायालय में इस्तगासा पेश कर बताया कि वह पिछले करीब चार माह से बनवारीलाल नायक निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ के ट्रोला नंबर आरजे 13 जीबी 4686 पर चालक के रूप में कार्य कर रहा था। परिवादी के अनुसार 16 जनवरी 2026 की रात वह ईंट भरने के लिए गोलूवाला क्षेत्र में आया था और निर्माणाधीन टोल नाके के पास ट्रोला खड़ा कर उसे लॉक कर पास के स्थान पर चला गया। अगले दिन 17 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे लौटने पर ट्रोला वहां से गायब मिला। मनेश कुमार ने बताया कि उसने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन ट्रोला नहीं मिला। इसके बाद उसने 17 जनवरी को गोलूवाला पुलिस थाना में सूचना दी, परंतु आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बाद में 19 जनवरी को उसने डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को भी शिकायत भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की ओर से सुनवाई नहीं होने पर परिवादी ने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीबंगा ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आदेशों के अनुपालन में गोलूवाला थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच एएसआई विजय सिंह को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि ट्रोला चोरी के इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर जांच कर आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा।
