हनुमानगढ़। गोलूवाला थाना पुलिस ने प्रतिबंधित प्रेगाबलिन कैप्सूल की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 260 कैप्सूल बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गोलूवाला थाना के हेड कांस्टेबल धर्मपाल रात्रि को मय पुलिस जाप्ता गश्त पर थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गांव लोंगवाला निवासी एक व्यक्ति एमओडी नहर पुलिया के पास नहर पटरी पर प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बेच रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति हाथ में काले रंग की पॉलीथिन थैली लिए खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह खेतों की ओर तेजी से जाने लगा, जिस पर उसे रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना नाम सुन्दरलाल (40) पुत्र शेषकरण निवासी वार्ड नम्बर 4, लोंगवाला बताया। उसके हाथ में मौजूद थैली की तलाशी लेने पर उसमें प्रेगाबलिन के 26 पत्ते मिले। प्रत्येक पत्ते में 10-10 कैप्सूल होने से कुल 260 कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी से इन कैप्सूलों को रखने एवं बेचने संबंधी लाइसेंस, परमिट या चिकित्सकीय पर्ची के बारे में पूछताछ की, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने बताया कि जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के 9 अप्रैल 2026 के आदेश के अनुसार जिले की सीमा में प्रेगाबलिन कैप्सूल की खुली एवं अनियंत्रित बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस ने बरामद कैप्सूल जब्त कर सीलबंद किए। इसके बाद आरोपी सुन्दरलाल को गिरफ्तार कर बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की। अनुसंधान एएसआई रामपाल को सौंपा गया है।
