हनुमानगढ़। नगर पालिका संगरिया में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान विभिन्न रसीदों से प्राप्त सरकारी राशि राजकोष में जमा नहीं कराने के आरोप में संगरिया पुलिस थाना में तीन कार्मिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार पुत्र प्रभूराम जाट निवासी भैरुसरी तहसील रावतसर की रिपोर्ट पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, बीकानेर के जांच दल संख्या-4 की ओर से वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की प्राप्तियों की जांच के दौरान कई रसीदों से वसूल की गई राशि चालान एवं रोकड़ बही में जमा नहीं पाए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने 25 मई 2026 को एक जांच समिति गठित कर मामले की विस्तृत जांच करवाई। जांच में पाया गया कि भंडार शाखा से संबंधित रसीद पुस्तिकाओं में कुल 45 हजार 840 रुपए की राशि राजकोष में जमा नहीं करवाई गई। इस अवधि में स्टोर शाखा का प्रभार सहायक प्रशासनिक अधिकारी बलकरण सिंह के पास था, जबकि फायरमैन रामनारायण सहयोगी के रूप में कार्यरत थे। इसी प्रकार राजस्व शाखा में गृहकर एवं नगरीय विकास कर से संबंधित विभिन्न रसीद पुस्तिकाओं में कुल 1 लाख 66 हजार 590 रुपए की राशि जमा नहीं होने का मामला सामने आया। जांच के अनुसार उक्त अवधि में शाखा का कार्यभार सहायक कर्मचारी सुभाषचंद पुत्र मनोहरलाल के पास था। जांच समिति ने प्रथम दृष्टया बलकरण सिंह (वर्तमान में नगर निगम भरतपुर में कार्यरत), सुभाषचंद तथा सेवानिवृत्त फायरमैन रामनारायण को राजकीय धन राजकोष में जमा नहीं कराने का जिम्मेदार माना है। कुल कथित गबन राशि 2 लाख 12 हजार 430 रुपए बताई गई है। नगर पालिका के विधि सलाहकार की राय तथा वित्त विभाग के निर्देशों के आधार पर अधिशासी अधिकारी ने संबंधित कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अनुशंसा की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कार्यवाहक थाना प्रभारी एसआई प्रमोद सिंह को सौंपी है। मामले की तफ्तीश जारी है।
