हनुमानगढ़। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी हनुमानगढ़ ने रोड़ावाली स्थित एक डेयरी प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 13 मई 2026 को रोड़ांवाली के मै. गोदारा डेयरी (संचालक रामकुमार) से घी का नमूना लेकर जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में घी के नमूने में वसा के स्थान पर घटिया अथवा सस्ते फैट पदार्थों के उपयोग की पुष्टि होने पर नमूना अनसेफ पाया गया। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत अनसेफ खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन/लाइसेंस संख्या 22226003002513 आगामी आदेशों तक निलंबित कर दिया गया है। डॉ. शर्मा ने कहा कि निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण अथवा विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित पक्ष के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की खाद्य मिलावट की सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को देने की अपील की है। खाद्य सुरक्षा विभाग जिले में शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर निगरानी एवं सघन जांच अभियान संचालित कर रहा है।
