हनुमानगढ़। जिला कलक्टर के निर्देशों की पालना में आबकारी विभाग की ओर से शनिवार को जिला कार्यालय में शराब ठेके के अनुज्ञाधारियों, होटल बार एवं मैरिज पैलेस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शराब ठेकों के पास किसी भी प्रकार से शराब पिलाने की अनुमति नहीं होगी।

साथ ही मैरिज पैलेस संचालकों को विवाह समारोह में बिना विभागीय अनुमति शराब परोसने से सख्ती से पाबंद किया गया। इसके अतिरिक्त आबकारी निरीक्षक हनुमानगढ़, नोहर, भादरा एवं संगरिया को शराब ठेकों के आसपास शराब पिलाने वाले अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

जिला आबकारी अधिकारी पटावरी ने बताया कि विभागीय कार्रवाई के तहत वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 20 फरवरी 2026 तक मदिरा दुकानों के विरुद्ध कुल 161 मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें एमआरपी से अधिक/कम मूल्य पर बिक्री के 51 प्रकरण, समय सीमा उल्लंघन के 7 प्रकरण, दुकानों पर शराब पिलाने के 11 प्रकरण व अन्य अनियमितताओं के 92 प्रकरण शामिल हैं। वहीं अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं भंडारण से संबंधित कुल 374 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
559 निरोधात्मक कार्रवाई, 30 वाहन जब्त
पटावरी ने बताया कि वर्ष 2025-26 में अप्रैल 2025 से 11 फरवरी 2026 तक 559 निरोधात्मक अभियोग दर्ज किए गए। इस दौरान 23 दोपहिया, 4 चारपहिया तथा 3 भारी वाहन सहित कुल 30 वाहन जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग की ओर से हथकढ़ शराब की कशीदगी एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार रेड गश्त की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि हनुमानगढ़ जिले में अवैध शराब बिक्री एवं भंडारण की रोकथाम के लिए भविष्य में भी सख्त कार्रवाई, नाकाबंदी एवं नियमित निरीक्षण जारी रहेगा।
