– जांच में खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाए जाने पर 1 से 15 मई तक उत्पादन व बिक्री पर रोक, नियमों की अवहेलना पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
हनुमानगढ़। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा एक प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद द्वारा 23 मार्च 2026 को पल्लू के गांव कुलचासर (पल्लू) में वार्ड नं. 6 में संचालित मै. बॉयलर मावा भंडार से मावा का नमूना लिया गया था। संग्रहित किए गए नमूने की जांच बीकानेर में जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में करवाई गई। प्रयोगशाला रिपोर्ट 6 अप्रैल 2026 में संबंधित खाद्य नमूना मानक के अनुरूप नहीं पाया गया तथा मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित किया गया। डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि इस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 32 के तहत संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस संख्या 22225003000311 को 1 से 15 मई 2026 तक के लिए निलंबित किया गया है। मै. बॉयलर मावा भंडार के विक्रेता विक्रम सिंह एवं मालिक बजरंग सिंह को पाबंद किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री का निर्माण, भंडारण अथवा विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संचालक की होगी।
