हनुमानगढ़। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर 26 अगस्त को कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ टाउन से प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर सदर थाना पुलिस ने आयोजक को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नगर निकाय आम चुनाव 2026 के मद्देनजर जिले की नगरीय निकाय सीमाओं में लागू निषेधाज्ञा के दौरान बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के जुलूस, सभा, धरना या रैली का आयोजन नहीं किया जा सकता। सदर थाना हनुमानगढ़ के थानाधिकारी की ओर से जारी नोटिस माणुका निवासी रेशम सिंह पुत्र भूरा सिंह को भेजा गया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि रेशम सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर 26 अगस्त को कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ टाउन से ट्रैक्टर रैली निकालने का कार्यक्रम घोषित किया है तथा किसानों से ट्रैक्टर सहित मंडी पहुंचने का आह्वान किया है। नोटिस के अनुसार, राज्य में नगरपालिका चुनावों की घोषणा के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ ने आदेश क्रमांक न्याय/न.पा.चु./2026/399, दिनांक 20 अगस्त 2026 के तहत नगरीय निकाय क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की है। आदेश का उद्देश्य नगर निकाय आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाना बताया गया है। पुलिस ने नोटिस में बताया कि निषेधाज्ञा अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुलूस, सभा, धरना और रैली का आयोजन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (उपखंड मजिस्ट्रेट) अथवा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना प्रतिबंधित है। थाना सदर पुलिस ने आयोजक को निर्देश दिया है कि यदि रैली का आयोजन करना है तो पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जाए। बिना अनुमति रैली आयोजित करने पर आयोजक तथा इसमें शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
