हनुमानगढ़। पार्टनरशिप ट्रांसपोर्ट व्यवसाय शुरू करने के नाम पर 2 लाख 67 हजार 400 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला न्यायालय के आदेश पर भादरा पुलिस थाना में दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार परिवादी सुनील कुमार (34) पुत्र जगदीश निवासी सूरतपुरा पीएस भिरानी ने अदालत में इस्तगासा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसके साथ व्यवसायिक साझेदारी के नाम पर धोखाधड़ी की गई। परिवादी ने बताया कि उसकी चेन्नई में ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी के दौरान उसकी पहचान विजेन्द्र लेघा पुत्र सूरजभान लेघा निवासी घागड़ तहसील सिद्धमुख जिला चूरू से हुई थी, जो स्वयं की ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा था। बाद में आरोपी ने भादरा में ब्रांच खोलने और पार्टनर बनाने का प्रस्ताव दिया। आरोप है कि जुलाई-अगस्त 2022 के बीच परिवादी से 2 लाख 67 हजार 400 रुपए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और बैंक खाते के माध्यम से निवेश के नाम पर लिए गए। आरोपी ने आश्वासन दिया था कि ट्रांसपोर्ट शुरू होने पर उसे पार्टनरशिप दी जाएगी। परिवादी के अनुसार लंबे समय तक काम शुरू नहीं किया गया और बाद में 27 दिसंबर 2025 को भादरा स्थित जमींदारा ट्रेडर्स पर पंचायत के दौरान आरोपी ने न तो पैसे लौटाए और न ही साझेदारी स्वीकार की। परिवादी का आरोप है कि आरोपी ने विश्वास में लेकर रुपए हड़प लिए और धोखाधड़ी की। अदालत के आदेश पर भादरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच थाना प्रभारी हनुमानाराम बिश्नोई कर रहे हैं।
