
हनुमानगढ़। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को तंबाकू के नशे से दूर रखने हेतु चलाए जा रहे तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन अभियान के तहत आज जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ हनुमानगढ़ द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा के आदेशानुसार मुख्य बाजार हनुमानगढ़ जंक्शन एवं पीलीबंगा में कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत चालान कार्यवाही की गई। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से डीपीओ अंजू बाला एवं त्रिलोकेश्वर शर्मा के द्वारा बाजार में दुकानदारों से समझाइश करते हुए माह के अंतिम दिवस तंबाकू बेचान नहीं करने के बारे में बताया। इस दौरान 23 दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं 5 दुकानदारों के कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने पर चालान काटे गए। इस दौरान रोडवेज बस डिपो हनुमानगढ़ के सामने सरस बूथ के साथ चाय पान के साथ-साथ दो लोगों द्वारा धूम्रपान करते पाए जाने पर टीम द्वारा बूथ संचालक को चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसा नहीं करने हेतु पाबंद किया। गौरतलब है कि सरस बूथ संचालन के नियमों में भी तंबाकू उत्पादन का बेचान दंडनीय अपराध है। सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि माह का अंतिम दिवस तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है एवं इस दिन कोटपा कानून का उल्लंघन करने वालों पर निरंतर इस प्रकार की चालान कार्यवाही की जाती रहेगी।
