हनुमानगढ़। भिवाड़ी के खुशखेड़ा कारोली इंडस्ट्रियल एरिया में 16 फरवरी, 2026 को कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में चल रही अवैध पटाखा इकाई में आग लगने से 7 श्रमिकों की दर्दनाक मौत और 4 श्रमिक घायल हो गए। रीको मुख्यालय जयपुर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसी दिन परिपत्र जारी कर रीको भू-निपटान नियम 24(1) के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। परिपत्र के अनुसार जिन मामलों में आगजनी की घटनाएं लापरवाही, अनाधिकृत गतिविधियों, बिना स्वीकृति ज्वलनशील या खतरनाक पदार्थां के भंडारण/निर्माण अथवा लीज डीड की शर्तां के उल्लंघन से होती हैं, उनमें रीको विभाग तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करेगा। इसी सिलसिले में जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव ने उद्योग विभाग व रीको अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि जिन औद्योगिक इकाइयों में आवंटन के समय स्वीकृत उत्पाद से भिन्न उत्पादन किया जा रहा है या बिना अनुमति अत्यधिक ज्वलनशील व खतरनाक पदार्थां का भंडारण/निर्माण हो रहा है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। जिला कलक्टर ने आमजन से भी अपील की है कि जिले में कहीं भी ऐसी फैक्ट्री या इकाई संचालित होती दिखाई दे, जहां खतरनाक पदार्थां का अवैध भंडारण या निर्माण हो रहा हो, तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दें, ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। बिना अनुमति संचालित इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में रीको क्षेत्रीय प्रबंधक अनूप कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
