हनुमानगढ़। एसीबी प्रकरण में न्यायालय से दोषमुक्त हो चुके राजस्व पटवारी मुकेश कुमार पुत्र बलवीर सिंह ने बुधवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्त बकाया परिलाभ प्रदान करने के आदेश जारी करने की मांग की। मुकेश कुमार वर्तमान में पटवार मंडल मक्कासर, तहसील हनुमानगढ़ में राजस्व पटवारी के पद पर कार्यरत हैं। मुकेश कुमार ने बताया कि वह पूर्व में ग्राम ढाका, पटवार मंडल भनाई, तहसील भादरा में पटवारी के पद पर कार्यरत थे। उनके विरुद्ध एसीबी चौकी हनुमानगढ़ की एफआईआर संख्या 57/2019 से संबंधित श्रीगंगानगर एसीबी न्यायालय के सेशन प्रकरण संख्या 03/2020 में सुनवाई हुई। न्यायालय ने 23 जनवरी 2026 को उन्हें दोषमुक्त कर दिया। मुकेश कुमार ने बताया कि दोषमुक्त होने के बाद बकाया परिलाभ प्रदान करने के लिए तत्कालीन जिला कलक्टर चूरू की ओर से भी पत्र जारी किया गया था। इसके अलावा उन्होंने स्वयं भी बकाया परिलाभ देने के लिए निवेदन किया, लेकिन अब तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं हुए हैं। ज्ञापन में कार्मिक विभाग के मार्गदर्शन का हवाला देते हुए कहा गया कि दोषमुक्त कार्मिक के निर्णय के विरुद्ध अपील या नो-अपील का निर्णय होने मात्र से दोषमुक्ति प्रभावित नहीं होती, जब तक अपील में कार्मिक के विरुद्ध निर्णय नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में निलंबन अवधि को कर्तव्य पर मानते हुए समस्त परिलाभ दिए जाने का प्रावधान बताया गया है। पटवारी ने जिला प्रशासन के आदेशों का भी उदाहरण देते हुए कहा कि संबंधित मामले में उच्च न्यायालय में अपील दायर होने के बावजूद कार्मिक की सेवा अवधि को सेवा में शुमार मानकर बकाया परिलाभ दिए गए थे। मुकेश कुमार ने कहा कि नो-अपील प्रमाण पत्र की आड़ में बकाया परिलाभ देने में अनावश्यक देरी की जा रही है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला कलक्टर से शीघ्र आदेश जारी कर समस्त बकाया परिलाभ प्रदान करवाने की मांग की।
