ऐलनाबाद। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में स्थानीय पंचायत भवन में शुक्रवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुल 15 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 11 शिकायतों का मौके पर समाधान-निपटान हुआ, वहीं चार शिकायतें अगली बैठक के लिए लंबित रखने के निर्देश दिए गए। पहली शिकायत में गांव कालुआना में अवैध पेड़ कटाई के मामले में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा रिपोर्ट देने उपरांत कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों व एक अन्य पेड़ काटने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

वहीं गांव फतेहपुर जोतांवाली निवासी संजय कुमार द्वारा सिंचाई विभाग के साइफन बनाने संबंधी कार्रवाई के विरुद्ध शिकायत दी गई थी, इस पर मंत्री ने सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को 15 दिनों में शिकायत की सुनवाई कर फैसला लेने के निर्देश दिए। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड निवासी धर्मवीर खन्ना की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को लौटाए गए रिफंड पर ब्याज भी दिया जाए। शिकायतकर्ता ने शिकायत में बताया कि नियमों के तहत उन्होंने फ्लैट सरेंडर कर दिया था और उस पर विभाग द्वारा रिफंड तो दिया गया लेकिन राशि पर ब्याज नहीं दिया गया।

विभाग की ओर से बताया गया कि ब्याज देने का प्रावधान नहीं है। इस पर मंत्री विज ने कहा कि ब्याज दिया जाना उचित है और ब्याज देने की कार्रवाई करें। बैठक में रानियां निवासी बलबीर सिंह की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि संबंधित मामले में आरोपी बनाए गए व्यक्तियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होने के बाद अगर कोई दोषी पाए जाने के साक्ष्य मिले तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई जल्द अमल में लाई जाए।
