हनुमानगढ़। जंक्शन थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एक महिला की शिकायत के आधार पर संपत्ति से जुड़े कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच सहायक उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार जंक्शन के सेक्टर नम्बर 9 विस्तार स्थित मकान नम्बर 91 निवासी प्रवीण शर्मा पत्नी रूप शर्मा ने अदालत में इस्तगासा पेश कर आरोप लगाया कि उनके ससुर स्वर्गीय मदनलाल शर्मा की संपत्ति में उनके पति रूप शर्मा भी वैध उत्तराधिकारी थे। पति के निधन के बाद वह अपने पुत्र मोहित शर्मा और पुत्री अंजली शर्मा के साथ उक्त मकान में निवास कर रही हैं। वर्ष 2022 में दिवंगत हो चुकी उनकी सास ललिता शर्मा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत कर 11 मई 2018 को एक कथित फर्जी एवं कूटरचित दस्तबरदारी त्यागपत्र तैयार करवा कर उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवा दिया। दस्तावेज में उनके दिवंगत पति तथा उनके बच्चों के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों को जानबूझकर छिपाया गया। आरोपितों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि रूप शर्मा, स्वर्गीय मदनलाल शर्मा के वैध वारिस थे तथा उनके निधन के बाद प्रवीण शर्मा और उनके दोनों बच्चे भी संपत्ति में कानूनी हिस्सेदार हैं। इसके बावजूद ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया जिससे संपत्ति का लाभ एक पक्ष को पहुंचाया जा सके। उक्त दस्तावेज का उपयोग बाद में एक दीवानी वाद में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर किया गया। आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे वैध बताकर अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। अदालत में प्रस्तुत इस्तगासे में सुशील शर्मा पुत्र स्वर्गीय मदनलाल, किरण शर्मा पत्नी विनोद शर्मा तथा नरेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र दीनदयाल गौड़ को आरोपी बनाया गया है। जंक्शन थाना पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले के तथ्यों और दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है।
