हनुमानगढ़। जंक्शन थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर एक गोल्ड लोन कंपनी के शाखा प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों के खिलाफ गिरवी रखे गए सोने को वापस नहीं लौटाने तथा अमानत में खयानत करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच सहायक उपनिरीक्षक प्रताप सिंह को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार परिवादी अमित कुमार पुत्र अशोक कुमार बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 8, चन्दूरवाली तहसील टिब्बी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया था। इस्तगासे में आरोप लगाया गया कि अमित कुमार ने 26 नवंबर 2025 को जंक्शन स्थित एक निजी गोल्ड लोन कंपनी की शाखा से गोल्ड लोन लिया था। प्रारंभिक ऋण राशि 13 लाख 8 हजार 500 रुपए थी। बाद में कंपनी के कर्मचारियों की ओर से लोन को दो बार टॉप-अप किया गया, जिससे ऋण राशि बढ़ गई। लोन प्राप्त करने के दौरान उसने सोने की चेन, अंगूठियां, मांगटीका, नेकलेस, लॉकेट तथा ईयर ड्रॉप्स सहित करीब 155.47 ग्राम सोना कंपनी के पास गिरवी रखा था। आरोप है कि 9 फरवरी 2026 को वह ब्याज सहित लगभग 14 लाख 21 हजार 247 रुपए जमा कर अपना सोना छुड़ाने के लिए कंपनी कार्यालय पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने राशि जमा लेने तथा सोना लौटाने में आनाकानी की। इसके बाद 10 फरवरी 2026 को अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भी भेजा गया, लेकिन न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही गिरवी रखा गया सोना वापस किया गया। परिवादी ने आरोप लगाया कि शाखा प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत अमानत में खयानत करते हुए उसके गिरवी सोने का दुरुपयोग किया है। उसने यह आशंका भी जताई कि उसका सोना किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया हो या खुर्दबुर्द कर दिया गया हो। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मामले में लोन कंपनी के शाखा प्रबंधक सहित अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
