- विधायक गणेशराज बंसल व पूर्व सभापति सुमित रणवां की पैरवी नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप
हनुमानगढ़। बार संघ हनुमानगढ़ के अध्यक्ष एवं जिला अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता रोहित सिंह खिच्ची को कथित धमकी देने के मामले में जंक्शन थाना पुलिस ने बुधवार को अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने श्रीमाधोपुर निवासी रिछपाल सिंह खर्रा पुत्र रतनसिंह खर्रा के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई प्रस्तुत इस्तगासे पर न्यायालय के आदेश के बाद की गई। परिवादी रोहित सिंह खिच्ची पुत्र हेमसिंह खिच्ची ने इस्तगासे में आरोप लगाया कि वह विधायक गणेश राज बंसल से संबंधित मामले में पैरवी कर रहे थे। 26 सितंबर को मामले की जमानत याचिका पर सुनवाई निर्धारित थी। आरोप है कि 26 सितंबर की सुबह करीब 10.31 बजे सिविल लाइंस क्षेत्र में कार चलाते समय उनके मोबाइल नंबर पर एक व्हाट्सएप कॉल आई। परिवाद के अनुसार कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को रिछपाल खर्रा बताते हुए विधायक गणेश राज बंसल और उनकी टीम की पैरवी छोड़ने के लिए कहा। पैरवी जारी रखने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बार संघ के किसी अन्य वकील की ओर से भी गणेश राज बंसल या उनके साथियों की पैरवी करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। उस समय कार में बार संघ के उपाध्यक्ष गुरदेव सिंह, अधिवक्ता देवव्रत भोजक और सहायक भरतभूषण शर्मा भी मौजूद थे तथा बातचीत उन्होंने मोबाइल फोन के स्पीकर पर सुनी। रोहित सिंह खिच्ची ने बताया कि मामले को लेकर उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक एवं जंक्शन थाना प्रभारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अदालत की शरण ली। पुलिस के अनुसार प्राप्त इस्तगासे के अवलोकन के बाद प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 308(3), 308(4), 308(5), 352, 351(2), 351(3) तथा आईटी एक्ट की धारा 66, 67 के तहत अपराध बनता पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। मामले की जांच थाना प्रभारी रामचन्द्र कस्वां कर रहे हैं।
