हनुमानगढ़। उपभोक्ताओं को सही तौल एवं माप उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा जिले में धर्मकांटों की विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना वैध सत्यापन संचालित पाए गए 8 धर्मकांटों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। निरीक्षण के दौरान कस्वा धर्मकांटा अयालकी, मां जगदंबे धर्मकांटा 8 पीबीएन, किसान धर्मकांटा अयालकी (14 एमओडी), भाम्भू कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटा डबली राठान, गायत्री धर्मकांटा कोहला, एडी धर्मकांटा मानकसर तथा गुलजार धर्मकांटा मानकसर बिना वैध सत्यापन के संचालित पाए गए। इसके अलावा जिन धर्मकांटों पर सत्यापन प्रमाण-पत्र निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित नहीं मिले, उनके संचालकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। विधिक माप विज्ञान अधिकारी विजय मीणा ने बताया कि बिना सत्यापन किसी भी तौल उपकरण का उपयोग करना विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में संबंधित संचालकों के विरुद्ध जुर्माना एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि जिले में धर्मकांटों एवं अन्य तौल-माप उपकरणों की नियमित जांच आगे भी जारी रहेगी तथा बिना सत्यापन उपकरण संचालित पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने व्यापारियों एवं धर्मकांटा संचालकों से समय-समय पर अपने तौल उपकरणों का सत्यापन करवाने की अपील भी की है।
