- ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवंटियों को ब्याज-शास्ति में 100 प्रतिशत छूट, एकमुश्त लीज राशि जमा कराने पर 60 प्रतिशत तक राहत
हनुमानगढ़। सेवा सेतु अभियान-2026 के तहत राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवंटियों को विभिन्न प्रकार की छूट एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के ऐसे आवंटी, जिन्होंने मासिक किश्त समय पर जमा नहीं कराई है, उन्हें ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है। आवासन मंडल के सभी श्रेणी के आवासों पर लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर बकाया लीज राशि में 60 प्रतिशत छूट तथा लीज राशि पर शास्ति में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है। राजस्थान आवासन मंडल, हनुमानगढ़ के आवासीय अभियंता विनोद पचार ने बताया कि मंडल द्वारा पंजीयन के बाद किए जाने वाले नामांतरण में नामांतरण शुल्क पर भी 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। पूर्व में मासिक किश्त समय पर जमा नहीं कराने वाले आवंटियों को आवासन मंडल की ओर से समय-समय पर नोटिस जारी किए गए थे। अब सेवा सेतु अभियान के तहत ऐसे आवंटियों को ब्याज एवं शास्ति में छूट का लाभ दिया जा रहा है। पचार ने राजस्थान आवासन मंडल की ओर से सभी आवंटियों से आग्रह किया है कि वे 16 अक्टूबर, 2026 से पूर्व सेवा सेतु अभियान के तहत राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न छूटों का लाभ उठाए और लंबित प्रकरणों का निस्तारण करवाए। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान अहस्तांतरित कॉलोनियों में साफ-सफाई, सड़क, सीवर लाइन एवं रोड लाइट की मरम्मत सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा नाम हस्तांतरण प्रकरणों का निस्तारण, आवंटी एवं आवेदकों को रिफंड, पूर्ण राशि जमा होने पर अदेयता प्रमाण पत्र तथा एकमुश्त लीज पत्र एवं फ्री होल्ड प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी कार्य किए जाएंगे। इसी प्रकार बकाया या शेष राशि तथा अन्य मांग किश्तों की राशि जमा करने, पता एवं आय वर्ग में परिवर्तन, अर्नेस्ट मनी रिफंड, भवन मानचित्र जारी करने, उप विभाजन-पुनर्गठन, खांचा भूमि, भवन निर्माण स्वीकृति एवं अन्य प्रकरणों का निस्तारण भी अभियान के तहत किया जाएगा। आवास पंजीयन तथा किराया-क्रय पद्धति से नकद भुगतान पद्धति में परिवर्तन संबंधी कार्य भी किए जाएंगे।
