हनुमानगढ़। पेसो अनुमोदित कंटेनर की अनिवार्यता के विरोध में सोमवार को प्रस्तावित पेट्रोल पंप बंद रखने की हड़ताल स्थगित कर दी गई। हड़ताल टलने के बाद हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और जिला प्रशासन के बीच बैठक आयोजित हुई, जिसमें नई अधिसूचना से उत्पन्न व्यावहारिक समस्याओं और डीलर्स की मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदीलाल मीणा, आईओसीएल, बीपीसीएल सहित विभिन्न तेल कंपनियों के एरिया विक्रय अधिकारी मौजूद रहे। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पतराम भांभू ने 11 जून 2026 की अधिसूचना के उस प्रावधान पर आपत्ति जताई, जिसमें खुदरा विक्रेताओं को केवल वाहनों के टैंक अथवा पेसो से अनुमोदित कंटेनरों में ही डीजल बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं। भांभू ने बताया कि वर्तमान में पेसो से अनुमोदित कंटेनर बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और उनकी कीमत भी काफी अधिक है, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए उन्हें खरीदना व्यवहारिक नहीं है। अधिसूचना लागू होने के बाद डीजल नहीं मिलने पर कई स्थानों पर उपभोक्ताओं और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। एसोसिएशन ने मांग की कि अधिसूचना में पेसो अनुमोदित कंटेनर की अनिवार्यता समाप्त की जाए अथवा इसे लेकर व्यवहारिक राहत प्रदान की जाए। साथ ही जिले में पेट्रोल-डीजल के अवैध भंडारण, परिवहन और बिक्री में संलिप्त डीजल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। बैठक में एडीएम उम्मेदीलाल मीणा ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में भारत सरकार और राजस्थान सरकार को पत्र भेजकर अवगत कराया जाएगा कि क्षेत्र में पेसो अनुमोदित कंटेनर उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे कंटेनर बाजार में उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक नियमों में राहत दिए जाने का आग्रह किया जाएगा। इसके अलावा अवैध डीजल बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिले के सभी एसडीएम, डीवाईएसपी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखने पर भी सहमति बनी। प्रशासन ने हरियाणा और पंजाब से डीजल लाकर अवैध रूप से बेचने वाले तत्वों, ब्राउजरों तथा अवैध तेल परिवहन में लगी पिकअप गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि अवैध डीजल बिक्री के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो डीलर्स को आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
