हनुमानगढ़। नोहर में चल रहे गोगामेड़ी मेले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और नियमित रूप से सैंपल लिए जा रहे हैं। इस दौरान मंगलवार को दुकानों से खाद्य सामग्री के तीन सैम्पल संग्रहित किए गए। व्यापारियों को शुद्ध एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री बेचने के लिए पाबंद किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि नोहर में चल रहे गोगामेड़ी मेले में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेले में खाद्य सामग्री बेच रहे अनेक दुकानों की जांच की। डॉ. शर्मा ने बताया कि मंगलवार को तीन सैम्पल संग्रहित किए गए। डॉ. शर्मा ने बताया कि मंगलवार को मै. शर्मा होटल से ऑयल किंग ब्रांड का सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, मै. ऑर्यन खजला भंडार से कूक ब्रांड का रिफाइंड सोयबीन ऑयल, मै. देवनारायण आइसक्रीम से आइसक्रीम के सैम्पल संग्रहित किए गए। इस दौरान सभी दुकानदारों को एक्सपायर सामग्री दुकान में नहीं रखने के लिए भी पाबंद किया गया।

इस दौरान साफ-सफाई रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। संग्रहित किए गए सैम्पल को जांच के लिए बीकानेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवा दिया गया है। निरीक्षण दल में एफएसओ रफीक मोहम्मद, एफएसओ अनुपम चोयल, लैब सहायक पवन कुमार, क्वालिटी एनालिसिस्ट गुरमीतसिंह गिल एवं पायलट लीलूराम शामिल रहे।
यहां दें जानकारी
डॉ. नवनीत शर्मा ने आमजन से अपील की कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता एवं अवधिपार सामग्री बेचने वाले वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नम्बर 01552-261190 अथवा राज्यस्तरीय व्हाट्स एप नंबर 9462819999 पर दें, ताकि जिले में ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वारÓ अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई हो सके। इस पर शिकायत मिलने पर विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी। इसके बाद रिपोर्ट आने पर न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यापारी शुद्ध, बिना मिलावटी और एक्सपायरी डेट आदि देखकर ही खाद्य पदार्थों का बेचान करें।
