हनुमानगढ़। जंक्शन थाना पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 2022 मॉडल की बेलर मशीन बताकर पुरानी मशीन बेचने और धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार परिवादी देवेन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह जटसिख निवासी 36 जीबी हाल 4 डीजेएम तहसील श्रीविजयनगर ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया था। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। परिवादी के अनुसार महेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी 20 एसएसडब्ल्यू, रामसरा नारायण ने अक्टूबर 2023 में उससे संपर्क कर बताया कि उसके पास वर्ष 2022 मॉडल की बेलर मशीन है, जो लगभग नई है और वारंटी अवधि में है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के बीच 7 अक्टूबर 2023 को 8.50 लाख रुपए में मशीन का सौदा हुआ। परिवादी ने उसी दिन 4.25 लाख रुपए नकद दिए तथा शेष 4.25 लाख रुपए के लिए एचडीएफसी बैंक का चेक आरोपी को सौंप दिया। इस संबंध में एक इकरारनामा भी तैयार किया गया, लेकिन आरोप है कि मशीन से संबंधित मूल दस्तावेज आरोपी ने उसे नहीं दिए। परिवादी का कहना है कि मशीन खरीदने के बाद जब उसने मिस्त्री से उसकी जांच कराई तो पता चला कि जिस मशीन को 2022 मॉडल बताकर बेचा गया था, उसमें से नए पार्ट्स निकालकर वर्ष 2020 मॉडल के पुराने पार्ट्स लगा दिए गए थे। इसके अलावा आरोपी ने मशीन को अपनी स्वामित्व वाली बताया था, जबकि बाद में जानकारी मिली कि मशीन भानचन्द्र पुत्र महंगाराम निवासी अबूबशहर के नाम पर है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इस संबंध में कई बार आरोपी से संपर्क कर 2022 मॉडल के मूल पार्ट्स और मशीन के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन आरोपी टालमटोल करता रहा। परिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में वह गुरप्रीत सिंह पुत्र धर्म सिंह और अमृतपाल सिंह पुत्र कर्म सिंह को साथ लेकर आरोपी के पास गया तो उसने कथित रूप से मूल पार्ट्स और दस्तावेज देने से साफ इनकार कर दिया तथा कहा कि उसने जानबूझकर नई मशीन के पार्ट्स निकालकर पुराने लगाकर मशीन बेची है और अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद जंक्शन थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच हेड कांस्टेबल योगेन्द्र कुमार को सौंपी गई है।
