ऐलनाबाद। केंद्र सरकार की राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (एक घंटे के भीतर) में अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता दिलाने के लिए आमजन को आगे आने के लिए प्रेरित करना है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134-ए तथा भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के अनुसार घायल की मदद करने वाले ‘राहवीर’ को कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को सात दिन के भीतर 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा। यदि किसी हादसे में एक से अधिक व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करते हैं, तो पुरस्कार राशि सभी के बीच समान रूप से बांटी जाएगी, जबकि प्रशस्ति-पत्र सभी सहयोगियों को दिए जाएंगे। एक व्यक्ति वर्ष में अधिकतम पांच बार इस पुरस्कार का लाभ ले सकता है। राहवीर को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, दुर्घटना स्थल का विवरण तथा बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र का प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में घायल को भर्ती कराया गया उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर एक मूल्यांकन कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में उपायुक्त अध्यक्ष, डीटीओ-कम-आरटीए सचिव, पुलिस अधीक्षक सदस्य तथा सीएमओ/एसएमओ सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद परिवहन विभाग द्वारा सात दिनों के भीतर पुरस्कार राशि सीधे राहवीर के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। राहवीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है।
संवाददाता- रमेश भार्गव
