-1 मिनट में 22 वार कर किया था कत्ल, आगरा डबल मर्डर में तीन को फांसी
आगरा। आगरा में पत्नी और उसके मौसेरे भाई की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-26 की अदालत ने पति समेत तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, सबूतों के अभाव में आरोपी की मां को बरी कर दिया गया। यह सनसनीखेज डबल मर्डर वर्ष 2022 में अवैध संबंध के शक में किया गया था। एडीजे-26 अमरदीप की अदालत ने बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी गौरव, उसके पिता मदन और छोटे भाई अभिषेक को दोषी करार दिया। अदालत में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। मामले में कुल 14 गवाह पेश किए गए थे, जिनमें सबसे अहम गवाही मृतक शिवम के भाई अभिषेक की रही। साथ ही घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अदालत में महत्वपूर्ण सबूत साबित हुआ। घटना 27 मई 2022 की है। आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र के रविंद्र नगर में गौरव को अपनी पत्नी पूजा और मौसेरे भाई शिवम के बीच अवैध संबंध होने का शक था। इसी शक के चलते उस दिन जब शिवम पूजा से मिलने घर आया, तो परिवार के लोगों ने दोनों को साथ देख लिया।

इसके बाद गौरव, उसके पिता मदन और भाई अभिषेक ने दोनों को घर से घसीटकर गली में ले गए और डंडों से बुरी तरह पीटा। जब पूजा और शिवम जमीन पर गिर पड़े, तब आरोपियों ने फरसे से हमला कर दिया। आरोप है कि अभिषेक ने शिवम पर महज एक मिनट में 22 बार फरसे से वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पूजा का भी गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस को पूजा का शव घर के दरवाजे पर और शिवम का शव गली में पड़ा मिला था। घटना के बाद पति गौरव अपनी पत्नी के शव के पास बैठकर रोता रहा, जबकि उसके पिता और भाई एत्माद्दौला थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गौरव को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल फरसा और नाली में पड़ा खून से सना डंडा भी बरामद किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विवेचना में लापरवाही के आरोप में तत्कालीन सीओ, वर्तमान एसीपी सैंया सुकन्या शर्मा और थाना प्रभारी विनोद कुमार के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव को भी दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सजा सुनाए जाने के बाद भी तीनों दोषियों के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखी। कोर्ट परिसर से बाहर निकलते समय मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे और उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है।
