हनुमानगढ़। राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ) की ओर से व्यापारियों और संस्थानों द्वारा उपयोग में लिए जा रहे बाट, माप व तोल यंत्रों के सत्यापन/पुनः सत्यापन के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर हनुमानगढ़ टाउन में 23 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा। विभाग ने जानकारी दी कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग में लिए जा रहे माप-तौल उपकरणों का निर्धारित समय अंतराल पर सत्यापन कराना अनिवार्य है। बिना सत्यापन के उपकरणों का उपयोग करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। शिविर में भाग लेने वाले व्यापारी एवं संस्थान निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अपने बाट, माप और तोल यंत्रों का सत्यापन/पुनः सत्यापन करवा सकते हैं। विभाग ने सभी संबंधित व्यापार मंडलों, एसोसिएशनों तथा कारोबारियों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।
