– बच्चों को उल्टियां होने के बाद शिकायत पर पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, करीब दो किलो आइसक्रीम और तीन किलो सोन पापड़ी करवाई नष्ट
हनुमानगढ़। जंक्शन के मुख्य बाजार में मोबाइल वैन से संचालित सरस पार्लर पर एक्सपायरी खाद्य सामग्री बेचने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। बच्चों को आइसक्रीम सहित अन्य खाद्य पदार्थांे के सेवन के बाद उल्टियां होने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार रात्रि को पार्लर पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान एक्सपायरी आइसक्रीम और सोन पापड़ी मिली। टीम ने करीब दो किलोग्राम आइसक्रीम का पैकेट, 13 आइसक्रीम कप और तीन किलोग्राम सोन पापड़ी मौके पर ही नष्ट करवाई। पार्लर का खाद्य लाइसेंस भी नहीं मिला। विभाग ने लाइसेंसधारक को नोटिस जारी किया है। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष आशीष पारीक ने बताया कि गुरुवार को चार-पांच नागरिकों ने शिकायत की कि उन्होंने मुख्य बाजार स्थित सरस पार्लर से पेय पदार्थ, दूध, दही और आइसक्रीम खरीदी थी। इन खाद्य पदार्थांे के सेवन के बाद बच्चों को उल्टियां होने लगीं। पारीक के अनुसार, संबंधित लोगों ने चिकित्सक से परामर्श लिया, जहां फूड पॉइजनिंग की बात सामने आई। इसके बाद आक्रोशित लोग पार्लर पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पारीक ने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद विक्रेता अनिल कुमार ने अपने मालिक सतीश से फोन पर बात करवाई। आरोप है कि मालिक ने शिकायतकर्ताओं से बदतमीजी की और उन्हें धमकाया। आशीष पारीक ने कहा कि आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना जरूरी है। सरकार भी शुद्ध खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में सरस जैसे नामी ब्रांड के पार्लर पर एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलना चिंताजनक है। उन्होंने इस मामले में संबंधित सहकारी संघ के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। पारीक ने कहा कि वह जिला कलक्टर से शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने संबंधित पार्लर का लाइसेंस निरस्त करने तथा बिना किसी दबाव और पक्षपात के नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की।
मिटाई हुई थी एक्सपायरी डेट
खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर टीम ने पार्लर की जांच की। इस दौरान एक्सपायरी आइसक्रीम और सोन पापड़ी मिली। कई अन्य उत्पाद भी अवधिपार पाए गए, जबकि कुछ खाद्य पदार्थांे पर एक्सपायरी डेट मिटाई हुई थी। टीम ने मौके पर मिली एक्सपायरी सामग्री नष्ट करवाई और पार्लर के लाइसेंसधारक को नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सैंपल लेने के लिए पार्लर पर पर्याप्त मात्रा में संबंधित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मौके से नमूने नहीं लिए जा सके। खाद्य सामग्री का निर्माण करने वाली इकाई पर सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
