हनुमानगढ़। जंक्शन थाना पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक खरीदे हुए आवासीय भूखंड पर कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार माजिद बस्तामी पुत्र अल्लादित्ता निवासी वार्ड नंबर 1, चक 10 एलएलडब्ल्यू, गांव रोड़ांवाली ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया था। न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। परिवादी ने आरोप लगाया कि उसने 27 जून 2023 को राजेन्द्र कुमार पुत्र लालाराम निवासी रावतसर से 25&50 फीट (1250 वर्गफुट) का एक निर्मित आवासीय भूखंड खरीदा था। भूखंड में दो कमरे, रसोई, स्नानघर, शौचालय तथा बिजली-पानी की सुविधा मौजूद थी और खरीद के बाद से वह उसके कब्जे में था। परिवादी के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वह कुछ समय के लिए सूरतगढ़ चला गया था और बीच-बीच में मकान की देखभाल के लिए आता रहता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 फरवरी 2026 को जब वह मकान पर पहुंचा तो वहां कपड़े सूख रहे थे, एक मोटर साइकिल खड़ी थी और मकान का मूल दरवाजा बंद कर दूसरी ओर नया दरवाजा बना दिया गया था। यह देखकर उसे संदेह हुआ। उसने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवादी का आरोप है कि बाद में जानकारी मिली कि आबदा बेगम पत्नी हुसैन खां निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी ने स्वयं को विक्रेता बताते हुए इमाम खान पुत्र गुलाम खान निवासी सुरेशिया, जंक्शन के पक्ष में विवादित भूखंड का इकरारनामा निष्पादित कर दिया। इस दस्तावेज में यासीन खां पुत्र अहमद खां निवासी सुरेशिया तथा निजाम खां पुत्र आसक मोहम्मद निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी को गवाह बनाया गया। परिवादी ने आरोप लगाया कि चारों आरोपियों ने आपसी साजिश कर उसकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाते हुए अनधिकृत रूप से उसके मकान में प्रवेश किया, फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और उसके खरीदे हुए भूखंड पर जबरन कब्जा कर लिया। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी भू-माफिया प्रवृत्ति के हैं और लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा करने का काम करते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद जंक्शन थाना पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रकरण की जांच सहायक उप निरीक्षक नीकूराम कर रहे हैं।
