ऐलनाबाद। ऐलनाबाद के एसडीएम पारस भागोरिया ने बताया कि स्टाम्प एक्ट 47ए के कई केसों क़े तहत खरीददारों द्वारा स्टाम्प फीस और रजिस्ट्रेशन फीस कम अदा की गई है। ऐसे संबंधित खरीददार 02 अप्रैल तक न्यायालय कलेक्टर, ऐलनाबाद में उपस्थित होकर कमी स्टांप ड्यूटी जमा करवाएं। निर्धारित तिथि के बाद एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित खरीददारों की स्वयं की होगी। उन्होंने बताया कि जिन मामलों में कम फीस जमा की गई है, उनमें खडक़ सिंह निवासी ठोबरिया, रमेश कुमार निवासी मिर्जापुर, मजीत कौर निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, विजय कुमार निवासी करोल बाग, दिल्ली, कविता देवी निवासी मगरूगढ मंगलगढ, जिला समस्तीपुर बिहार तथा सरला निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ के नाम शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
