– बीमा राशि लेने पहुंचने पर सामने आया कथित फर्जीवाड़ा, दो फील्ड कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज
हनुमानगढ़। भादरा थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दो फील्ड कर्मचारियों के खिलाफ ऋण की किस्तों के नाम पर 60 हजार रुपए हड़पने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मंजू (25) पत्नी भालचंद पूनिया निवासी वार्ड नम्बर 38, भादरा ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में बताया गया कि उसने अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, भादरा से 70 हजार रुपए का ऋण लिया था। ऋण की अदायगी के लिए उसे प्रत्येक माह 3750 रुपए की किस्त जमा करवानी थी। कंपनी में कार्यरत फील्ड कर्मचारी प्रवीण कुमार पुत्र किश्तूरचंद निवासी वार्ड नम्बर 12, धीरदेशर घोटियान जिला बीकानेर तथा सुरेन्द्र कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी नवासी जिला चूरू उसके घर आकर किस्तों की राशि नकद लेते थे तथा कई बार मोबाइल फोन के माध्यम से भी भुगतान करवाते थे। शिकायत के अनुसार 15 नवंबर 2024 से 14 जनवरी 2026 के बीच उसने कुल 16 किस्तों के रूप में लगभग 60 हजार रुपए दोनों कर्मचारियों को जमा करवाए। बाद में बीमारी के चलते उसे पीबीएम अस्पताल, बीकानेर में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब वह बीमा राशि प्राप्त करने के लिए कंपनी कार्यालय पहुंची तो शाखा प्रबंधक दलीप सिंह पुत्र लीलाराम निवासी बेसरड़ा जिला झुंझुनूं ने उसे बताया कि उसके नाम से कंपनी में कोई किस्त जमा नहीं हुई है और सभी किस्तें बकाया चल रही हैं। इसी कारण उसे बीमा लाभ भी नहीं मिल सकता। इस बारे में पूछताछ करने पर दोनों कर्मचारियों ने कथित रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने किस्तों के नाम पर उससे 60 हजार रुपए लेकर कंपनी में जमा नहीं करवाए और राशि स्वयं हड़प ली। महिला का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने शुरू से ही धोखाधड़ी और कपटपूर्ण तरीके से उसे भ्रमित कर किस्तों की रकम प्राप्त की तथा उसका गबन कर लिया। अदालत के आदेश पर भादरा थाना पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रकरण की जांच हेड कांस्टेबल भूपसिंह को सौंपी गई है। पुलिस आरोपों की सत्यता और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।
