हनुमानगढ़। कार खरीद के सौदे में कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में न्यायालय के आदेश पर जंक्शन पुलिस थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस के अनुसार टिब्बी तहसील के गांव चंदूरवाली निवासी राजेन्द्र सिंह (47) पुत्र महेन्द्र सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा पेश किया था। अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत प्रकरण पुलिस को जांच के लिए भेजा। इस्तगासे में बताया गया कि 7 फरवरी 2024 को जंक्शन निवासी विक्की चिलाना ने राजेन्द्र सिंह से उसकी स्विफ्ट डिजायर कार नम्बर आरजे 31 सीसी 3631 तीन लाख 60 हजार रुपए में खरीदने का सौदा किया था। आरोप है कि सौदे के तहत विक्की चिलाना ने 1 लाख 60 हजार रुपए नकद दे दिए और शेष 2 लाख रुपए वाहन के फाइनेंस के रूप में चुकाने की बात तय हुई। इसके साथ ही छह माह के भीतर वाहन और फाइनेंस अपने नाम ट्रांसफर करवाने की शर्त भी रखी गई थी। इकरारनामे के अनुसार फाइनेंस की मासिक किश्त 10 हजार 595 रुपए राजेन्द्र सिंह के पंजाब नेशनल बैंक खाते में जमा करवानी थी, जिससे फाइनेंस कंपनी किश्त काट सके। परिवादी का आरोप है कि आरोपी ने जून 2025 तक किश्तें जमा करवाईं, लेकिन इसके बाद जुलाई से दिसंबर 2025 तक लगातार छह माह की किश्तें जमा नहीं करवाईं। इससे खाते में चेक बाउंस पेनल्टी लगने के साथ परिवादी का सिविल स्कोर भी प्रभावित हुआ। परिवादी ने आरोप लगाया कि जब उसने आरोपी से बकाया किश्तें जमा करवाने और वाहन व फाइनेंस अपने नाम करवाने के लिए कहा तो उसने इंकार कर दिया और कथित तौर पर वाहन वापस न देने की बात कही। अदालत के आदेश के बाद जंक्शन पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। मामले की जांच एएसआई निकूराम को सौंपी गई है।
