हनुमानगढ़। अनुसूचित जाति दंपती से जीवन बीमा करवाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी कर उनके नाम पर ट्रैक्टर लोन लेने का मामला सामने आया है। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण, हनुमानगढ़ के आदेश पर भिरानी पुलिस थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। परिवादी रामसिंह (48) पुत्र कृष्ण कुमार धाणक व उसकी पत्नी इन्दरो (42) निवासी शेरड़ा ने न्यायालय में पेश परिवाद में बताया कि वे खेतीहर मजदूर हैं तथा रामसिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इसी दौरान गांव के रामचन्द्र पुत्र फूलाराम जाट, महेन्द्र पुत्र भगवानाराम मेघवाल तथा संदीप पुत्र चन्द्रभान निवासी मिराण जिला भिवानी, हरियाणा उनके घर आए और खुद को बीमा से जुड़ा बताते हुए जीवन बीमा करवाने की बात कही। परिवाद के अनुसार आरोपियों ने विश्वास में लेकर दंपती से कई छपे हुए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए। साथ ही फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी की प्रतियां तथा आईसीआईसीआई बैंक शाखा शेरड़ा के पांच खाली चेक भी प्रीमियम भुगतान के नाम पर हस्ताक्षर करवा कर अपने पास रख लिए। दंपती का आरोप है कि बाद में उन्हें बीमा पॉलिसी दिखाकर कुछ कमी बताकर वापस ले लिया गया और फिर पॉलिसी नहीं लौटाई गई। इसके बाद 18 जुलाई 2023 को चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी का पत्र मिलने पर उन्हें पता चला कि उनके नाम पर करीब 6.18 लाख रुपए का ट्रैक्टर लोन लिया गया है और बड़ी राशि बकाया दर्शाई गई है। बाद में ट्रैक्टर की नीलामी और बकाया राशि संबंधी नोटिस भी मिले। पूछताछ करने पर आरोपियों ने पहले उन्हें भ्रमित किया, लेकिन बाद में कथित रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने भोले-भाले लोगों से हस्ताक्षर करवाकर धोखाधड़ी की और ट्रैक्टर को बेच दिया। दंपती ने आरोप लगाया कि इस दौरान उन्हें जातिसूचक गालियां देकर धमकाया भी गया। न्यायालय से प्राप्त परिवाद के आधार पर पुलिस ने रामचन्द्र, महेन्द्र, संदीप तथा चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के खिलाफ बीएनएस तथा एससीएसटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच भादरा वृत्ताधिकारी संजीव कटेवा कर रहे हैं।
