हनुमानगढ़। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. खुशाल यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में निर्वाचन गतिविधियों को लेकर चर्चा की तथा निर्वाचन कार्यों, गतिविधियों, आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना हो। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व अभ्यर्थी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अक्षरश: पालना करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र तक लाने एवं छोड़ने आदि जैसी व्यवस्थाओं के लिए जिले एवं प्रत्येक उपखंड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर एवं रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) श्री उम्मेदी लाल मीना ने चुनाव कार्यक्रम एवं आदर्श आचार संहिता के प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगर निकायों के आम चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जायेंगे उन्होंने बताया कि सदस्य पद हेतु 27 अगस्त, 2026 को लोक सूचना जारी की जाएगी एवं 31 अगस्त, 2026 नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। इसी कड़ी में 1 सितंबर, 2026 को नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की जाएगी व 3 सितंबर, 2026 को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। 4 सितम्बर, 2026 को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। प्रथम चरण के लिए मतदान 9 सितंबर, 2026 तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान 11 सितंबर, 2026 को होगा। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतगणना 14 सितंबर, 2026 को की जाएगी। एडीएम ने बताया कि अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन के लिए 15 सितम्बर, 2026 को लोक सूचना जारी की जाएगी। 16 सितम्बर, 2026 को नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे तथा 17 सितम्बर, 2026 को नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 18 सितम्बर, 2026 को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी तथा इसी दिन अभ्यर्थिता वापस लेने के समय के तुरंत बाद निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। 21 सितम्बर, 2026 को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक मतदान होगा तथा मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन के लिए 22 सितम्बर, 2026 को निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी। इस दिन प्रातः 10 बजे बैठक प्रारंभ होगी, प्रातः 11 बजे तक नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण होगा व प्रातः 11:30 बजे से नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा होगी तथा अपराह्न 2 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। आवश्यक होने पर अपराह्न 2:30 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा तथा मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में आने के पूर्व स्वीकृत एवं चल रहे विकास कार्य जारी रह सकते हैं, किंतु नई योजनाएं, नए कार्यादेश एवं नए विकास कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। प्रत्येक रैली, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा नगर परिषद सदस्य के लिए 2,50,000 रुपए तथा नगरपालिका सदस्य के लिए 1,50,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर खुशाल यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उम्मेदी लाल मीणा, निर्वाचन शाखा से बलवीर सिंह, आईएनसी से गुरमीत सिंह चंदडा, जयराम डुकिया, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजवीर माली, बसपा के जिला अध्यक्ष महावीर, सीपीआईएम से रघुवीर वर्मा, भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण तायल सहित राजनेतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहें।
