– 4 नवंबर को नगर परिषद में होगी लॉटरी, 5 से 8 नवंबर तक ही मान्य रहेंगे लाइसेंस, केवल ग्रीन आतिशबाजी बेचने की अनुमति
हनुमानगढ़। दीपावली पर्व के मद्देनजर हनुमानगढ़ उपखंड क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट श्यामसुंदर बेनीवाल ने बताया कि जिला कलक्टर के 27 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देशों की पालना में अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को आवेदन लिए जाएंगे। शनिवार और रविवार को आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, दो फोटोयुक्त पहचान पत्र और एक शपथ पत्र के साथ उपखंड कार्यालय हनुमानगढ़ में निर्धारित समयावधि के दौरान जमा करवाना होगा। निर्धारित अवधि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4 नवंबर को निकाली जाएगी लॉटरी
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए लॉटरी 4 नवंबर को सुबह 11 बजे नगर परिषद हनुमानगढ़ टाउन में निकाली जाएगी। सभी आवेदकों को इस दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। लॉटरी में दुकान आवंटित होने वाले आवेदकों को अस्थायी लाइसेंस उसी दिन शाम 4 बजे के बाद उपखंड कार्यालय में वितरित किए जाएंगे।
आवेदन में इन बातों का रखें ध्यान
प्रशासन के अनुसार, आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में सभी आवश्यक जानकारियां सही-सही भरना अनिवार्य है। अधूरे आवेदन, नाबालिगों के आवेदन और 55 वर्ष से अधिक आयु के आवेदनों को प्रथम दृष्टया अस्वीकार कर दिया जाएगा। जन्मतिथि के सत्यापन के लिए मान्य प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में पूरा पता और हस्ताक्षर नहीं होने या आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में आवेदन खारिज किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को लॉटरी में दुकान आवंटित नहीं होगी, उनके द्वारा जमा शुल्क भी राजकोष में जमा करवाया जाएगा और उसका पुनर्भरण नहीं होगा।
आवंटित स्थान पर ही लगानी होगी दुकान
लॉटरी के माध्यम से जिस आवेदक को जो स्थान आवंटित किया जाएगा, उसे दुकान उसी निर्धारित स्थान पर लगानी होगी। आवंटित स्थल से अलग जगह दुकान लगाने पर अस्थायी अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही वहां रखे सामान की नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी।
केवल ग्रीन आतिशबाजी बेचने की अनुमति
अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदक को शपथ पत्र देना होगा कि वह केवल ग्रीन आतिशबाजी का ही विक्रय करेगा। प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा जारी क्यूआर कोड वाला सामान ही बेचना अनिवार्य होगा।
दुकान पर आवेदक की मौजूदगी जरूरी
लॉटरी के बाद आवंटित दुकान पर आवेदक को स्वयं उपस्थित रहना होगा। किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति दुकान का संचालन नहीं कर सकेगा। सभी लाइसेंसधारियों को जिला कलक्टर द्वारा 27 अक्टूबर को जारी आदेश तथा राज्य सरकार और उपखंड कार्यालय की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों की अक्षरशः पालना करनी होगी। जिला कलक्टर के आदेश की प्रति संबंधित आवंटित दुकानदार उपखंड कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। प्रशासन के अनुसार, जारी किए जाने वाले अस्थायी पटाखा अनुज्ञापत्र केवल 5 नवंबर से 8 नवंबर 2026 तक ही मान्य रहेंगे।
