हनुमानगढ़। जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) कार्यालय हनुमानगढ़ की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मार्च माह में गुड्स वाहनों का एडवांस टैक्स जमा करवाया जा रहा है। विभाग ने वाहन मालिकों को 15 मार्च तक टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। निर्धारित तिथि तक टैक्स जमा नहीं करवाने वाले वाहन मालिकों से पेनल्टी वसूली जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार 15 मार्च के बाद जिले में विभिन्न स्थानों पर नाके लगाकर टैक्स जमा नहीं करवाने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ कार्यालय की ओर से मोटर वाहन मालिकों को संदेश भेजकर टैक्स जमा करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए कार्यालय में कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है।

जिन वाहन मालिकों ने पिछले वर्ष का टैक्स जमा नहीं करवाया है, उनके खिलाफ विभाग ने त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई है। पहली रणनीति के तहत जिन वाहन मालिकों का गुड्स टैक्स बकाया है, उनके पैन कार्ड नम्बर वित्त विभाग के साथ साझा किए गए हैं और बैंक डिटेल मांगी गई है। पूरी बैंक जानकारी मिलने के बाद डिफाल्टर वाहन मालिकों के बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी रणनीति के तहत मोटर वाहन मालिकों के नाम से रजिस्टर्ड अन्य निजी वाहनों की जानकारी जुटाई जा रही है। यदि वाहन मालिक टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो उनके अन्य निजी वाहनों को सीज किया जाएगा, जो बकाया टैक्स जमा करवाने के बाद ही छोड़े जाएंगे। तीसरी रणनीति के तहत जिला कलक्टर की अनुशंसा पर एलआर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला कलक्टर को पत्र भेजा गया है और तहसीलदार को भी निर्देशित किया गया है कि बकायेदार वाहन मालिकों की जमीन से संबंधित जानकारी जुटाई जाए। आवश्यकता पड़ने पर जमीन कुर्क करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
5 हजार से अधिक गुड्स व्हीकल पंजीकृत
जिला परिवहन अधिकारी नरेश पूनिया ने बताया कि डीटीओ कार्यालय हनुमानगढ़ में 5 हजार से अधिक गुड्स व्हीकल पंजीकृत हैं, जिनसे सालाना टैक्स लिया जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक वाहन मालिकों की ओर से टैक्स जमा करवाने में उत्साहजनक रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले वर्ष के 562 वाहन मालिक ऐसे हैं जिनका टैक्स अब भी बकाया है। इन वाहन मालिकों के खिलाफ अन्य विभागों की सहायता से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की ई-डिटेक्शन प्रणाली को जिले के सभी टोल नाकों से जोड़ा गया है। यदि कोई वाहन टोल से गुजरता है और उसका टैक्स बकाया होता है तो सिस्टम के माध्यम से स्वत: चालान जनरेट हो जाता है। डीटीओ नरेश पूनिया ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 15 मार्च से पहले मोटर व्हीकल टैक्स जमा करवा दें, ताकि उन्हें पेनल्टी और कार्रवाई से बचाया जा सके।
