तारानगर (चूरू)। तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश संतोष कुमार मीणा ने 8 साल पुराने अपरहण व डकैती के मामले में अहम फैसला सुनाया। हनुमानगढ़ जिले के गौरी शंकर और गगनदीप उर्फ़ गोल्डी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने दोनों को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने कहा कि यदि आरोपियों द्वारा अर्थदंड जमा नहीं कराया गया, तो उन्हें 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने की। यह मामला तारानगर थाने में दर्ज किया गया था और अब न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपियों को कठोर सजा सुनाई गई है।
