तारानगर। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, तारानगर की अदालत ने आठ साल पुराने एक आपराधिक मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने तारानगर निवासी जगदीश उर्फ पप्पू और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने पैरवी की। न्यायालय के इस निर्णय के साथ ही आठ वर्ष पुराने इस प्रकरण का न्यायिक पटाक्षेप हो गया।
