ऐलनाबाद। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन द्वारा 12 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के आदेश दिए हैं। जारी आदेशों के अनुसार बस स्टैंड, सिरसा तथा सब डिपो डबवाली सहित उनके कार्यशाला परिसरों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों का किसी भी प्रकार का अवैध जमावड़ा, किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन व किसी व्यक्ति या समूह द्वारा ऐसे किसी भी पदार्थ/वस्तु को साथ रखना जो हथियार के रूप में प्रयोग हो सके अथवा ज्वलनशील, विस्फोटक या संक्षारक सामग्री का उपयोग, जिससे सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता हो, आदि गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। ये आदेश 11 फरवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा तथा हड़ताल समाप्त होने या स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगा।
